1. B.A. 1ST YEAR MERIT LIST CATEGORY- SC DOWNLOADS
2. B.A. 1ST YEAR MERIT LIST CATEGORY - OBC DOWNLOADS
3. B.A. GENRAL 1ST YEAR MERIT LIST DOWNLOADS
4. B.A. MERIT LIST CATEGORY- MBC- OBC DOWNLOADS
5. B.A. PART 1ST WAITING LIST CATEGORY - SC DOWNLOADS
6. B.A. PART 1ST WAITING LIST CATEGORY - GENERAL DOWNLOADS
7. B.A. PART 1ST WAITING LIST CATEGORY - OBC DOWNLOADS
8. B.COM 1ST YEAR CATEGORY- OBC DOWNLOADS
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प्रवेश हेतु महत्त्वपूर्ण सूचनाएं एंव अन्य सामान्य निर्देश
प्रवेश प्रक्रिया
1. स्नातक पार्ट प्रथम केे लिए �'न लाइन एडमिशन प्रोससे (व्।च्) महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को सरल, सहज, सुगम व पारदर्शी बनाने कीदृष्टि से सचूना एव सचंार प्राद्यैाेिगकी का उपयोग कर अकादमिक सत्र 2015-16 तक सभी राजकीय महाविद्यालयों को �'न लाईन एडमिशन प्रोसेस से जोडा गया हैं ।
ऽ �'न लाइन एडमिशन प्रोसेस में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान केे पार्टेल ीजजचरूध्ध्कबमण्तंरंेजींदण्हवअण्पद पर स्नातक पार्ट प्रथम मे �'न लाइन प्रवेश देनेे वाले राजकीय महाविद्यालयों की सूची तथा �'नलाइन प्रवेश आवदेन पत्र कार्यक्रमानुसार उपलब्ध रहेगा। प्रवेश हेतु नियम, तिथियां आदि प्रवेश नीति (2016-17) के अनुसार होगी। समस्त राजकीय महाविद्यालयों की अद्यतन विवरणिका की सॉफ्टकॉपी एडमिशन पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगी। विवरणिका के अतिरिक्त आवदेकों की सुविधा हेतुमहाविद्यालय में उपलब्ध विषय, विषय संयोजन, उपलब्ध सीटों की सख्ंया तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों/ वर्गों आदि के साथ शल्ुक का विवरण एव ंमहाविद्यालय तथा नोडल अधिकारी का सम्पर्क फोन/मोबाइल भी महाविद्यालय के एडमिशन वेब पृष्ठ पर उपलब्ध है।
ऽ �'नलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवदेन करने वाले आवदेकों के लिए निर्देश एडमिशन पार्टेल पर उपलब्ध करवाये गये हैं तथा आवदेकों द्वारा इन निर्देशो की पालना करना आवश्यक होगा।
ऽ �'नलाइन एडमिशन प्रक्रिया माध्यम से प्रवेश देने वाले राजकीय महाविद्यालय अन्तरिम/अन्तिम (च्तवअपेपवदंसध्थ्पदंस) प्रवेश सूिचयां महाविद्यालय के एडमिशन वेब पृष्ठ पर उपलब्ध करवायगें ।
ऽ महाविद्यालयों में कक्षानुसार उपलब्ध सीटों के लिए प्रथम अन्तरिम सूची वरीयता क्रम में जारी की जायेगी । अन्तरिम प्रवश्ेा सूिचयों में से निर्धारिततिथि तक शुल्क नहीं जमा कराने के कारण रिक्त रहे स्थानों की पूर्ति हेतु,अन्य वर्णित शर्तो की पालना करते हुए अन्तरिम प्रवश्ेा सूिचयॉ जारी की जायेगी । जिसकी सचूना प्राचार्य सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेगें।
ऽ प्रथम प्रवेश सूची जारी होने के पश्चात् ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा कोई भी दस्तावजे अपलोड नहीं किये गये है अर्थात वे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व कन्ेद्रीय शिक्षा बोर्ड से उŸाीर्ण है तथा जिन्हानें किसी भी प्रकार का बोनस/ आरक्षण आदि हेतु आवदेन नहीं किया है वे सीधे ही ई-मित्र/नेट बैकिगं /क्रेिडट-डेबिट कार्ड के माध्यम सेे फीस जमा करवा सकते है। ऐसेेसभी अभ्यर्थियों को अपनी मूल टी.सी./सी.सी. महाविद्यालय से परिचय पत्र( प्.ब्ंतक) प्राप्त करते समय प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही कोई अतिरिक्त देय फीस भी महाविद्यालय वसूल सकेगा।
ऽ प्रथम प्रवेश सूची में आरक्षण/बोनस आदि के दावे प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को सूची में नाम आने के पश्चात् पहले महाविद्यालय में टी.सी./सी.सी व अन्य दस्तावेज प्रमाणन हेतु प्रस्तुत करने होगंे तथा इसके पश्चात् ही वे अभ्यर्थी फीस जमा करवा सकेगे।
ऽ द्वितीय प्रवेश सूची की घोषणा के साथ ही शेष समस्त अभ्यर्थियों की वरीयता सूची भी जारी कर दी जावेगी तथा प्रतीक्षा सूची में स्थान प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को भी डी.डी. के द्वारा अन्तरिम प्रवेश शूल्क, द्वितीय प्रवेश सूची की अन्तिम तिथि तक जमा करवाना होगा। प्रतीक्षा सचूी में से शुल्क जमा करवाचुके ऐसे अभ्यर्थी जो कि प्रवेश के लिए स्थान नहीं बना पायगें उनके द्वारा डी.डी. के रूप में जमा करवाया गया शुल्क पुनः लौटा दिया जायेगा।
परसेन्टाइल आधारित प्रवेश प्रक्रिया
ऽ राज्य सरकार के आदश्ेा क्रमाकं एफ 1(6)शिक्षा-3/2014/पार्ट दिनाकं 10.06.2014 एवं आयुक्तालय के आदेश एफ 7(4) अकाद/निकाशि/प्रवश्ेानीति/2014-15/85 दिनाकं 11.06.2014 की अनुपालना में सत्र 2016-17 में स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश प्राप्तांको के स्थान पर वरीयतानिर्धारण के लिए परसेन्टाइल पद्धति पर आधारित होगा, जिसके तहत अभ्यर्थी के प्राप्ताकं प्रतिशत के आधार पर फलित परसन्ेटाइल में देय बोनस को जोड कर वरीयता सूचियॉ प्रकाशित की जावेगी।
स्नातक (पार्ट द्वितीय व तृतीय)/स्नातकोत्तर स्तर पर एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया
ऽ विधि सकंाय सहित समस्त स्नातक एव ं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया लागू है। स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय व स्नातकोŸार उŸारार्द्ध में नियमित विद्यार्थियों के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने संबंधी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है । इसके तहत अभ्यर्थी को सम्बन्धितपाठ्यक्रम में एक बार ही प्रवेश के लिए आवेदन करना होता है। एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्नातक पार्ट प्रथम तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेशित विद्यार्थी को पात्रता शर्ते ं पूरी करने पर क्रमशः स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय तथा स्नातकोŸार उŸाराद्ध में नवीनीकरण हेतु आवेदन नही ं करना होता है यथा यदि गत सत्र का नियमित विद्यार्थी वर्तमान सत्र में निर्धारित तिथि 01 अगस्त 2016 तक सत्र का शल्ुक महाविद्यालय में जमा करवा देता है, तो अन्य पात्रता शर्तो ंकी पूर्ति होने की स्थिति में वह प्रवेशित माना जावेगा। यह व्यवस्था महाविद्यालय के पूर्व छात्र (एक्स स्टडून्ेट) पर भी लागूू होगी। यह व्यवस्था निम्नलिखित स्थितियों में उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जो:-
पण् निर्धारित तिथि तक वर्तमान सत्र का शुल्क जमा नहीं करवाते ।
पपण् पूर्व कक्षा की परीक्षा में अनुर्Ÿाीण घाेिषत होते हैं ।
पपपण् स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करवा लें ।
पअण् स्वंय लिखित में प्रवेश लेनेे से स्पष्ट इन्कार कर दंे ।
अण् प्रवेश नीति केे चतुर्थ भाग के बिन्दु 4.1 में उल्लेिखत अच्छे आचरण की शर्ते ंपूर्ण नही ं करते हों ।
अपण् उपस्थिति की न्यनूता के कारण नियमित से स्वयपंाठी घोषित हुए हों ।
अपपण् विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए दण्डित किया गया हो।
ऽ सभी प्रवेश योग्य विद्यार्थियों को दिनाकं 01 अगस्त 2016 तक महाविद्यालयकार्य दिवसों में वांछित फीस का ड्राफ््ट अथवा फीस राशि/सम्बन्धितमहाविद्यालय के कार्यालय/महाविद्यालय की विकास समिति कोष में जमा करवानी होंगी । अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया जाता, उनका अस्थाई
ऽ प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा उनके द्वारा जमा कराई गई राशि आवेदन करने पर वापिस लौटा दी जाएगी।
ऽ यदि विद्यार्थी शुल्क में रियायत प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुल्क जमा करवाते समय तत्संबंध्ंाी (आय प्रमाण पत्र/नॉन क्रीमिलेयर आदि) अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें । प्रमाण पत्र/पत्रों के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा
ऽ किया जायेगा एवं इसके उपरान्त यदि बाद में रियायत संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रियायत पर विचार नहीं किया जायगेा।
ऽ महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय में स्वयपंाठी /अन्तराल के उपरान्त /स्थानान्तरण के कारण प्रवश्ेा के इच्छुक विद्यार्थियों को प्रवेश आवदेन पत्र वांछित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करने होगें। इन आवेदन पत्रों पर नियमानुसार प्राचार्य विचार कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगे ।
ऽ स्नातक/स्नातकोत्तर/एम. फिल. व अन्य सबंन्धित कक्षा की अन्तरिम प्रवेश सूची में अभ्यर्थी का नाम आ जाने के बाद उसके द्वारा निर्धारित तिथि तकप्रवेश शुल्क नहीं जमा कराने वाले अभ्यर्थियों (डीफाल्टर्स) को किसी भी स्थिति में प्रवेश देय नहीं होगें ।
ऽ किसी कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायगेा।
ऽ अभ्यर्थी द्वारा इन्टरनेट से ली गई अंकतालिका स्वयं सत्यापित कर महाविद्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर ही वह प्रवेश वरीयता निर्धारण हेतु मान्य होगी। अंकतालिका व मलू टी.सी./सी.सी. अतंरिम प्रवेश होनेे के पश्चात् शुल्क के साथ जमा करानी होगी।
ऽ असगंठित क्षेत्र के श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।
2. महाविद्यालय , आवेदकों को यथा आवश्यक प्रपत्र ‘ब’ भी उपलब्ध करवायेगा । ज्ञात रहे कि प्रपत्र‘ब’ को प्रवेश आवेदन करते समय जमा कराया जाना आवश्यक नहीं होगा यह उन आवेदको विशेष रूप से स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों द्वारा भरा जाना है ,जिन्हे प्रवेश दिया जायेगा ।
3. प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पूर्व छात्र/ छात्राएॅं विवरणिका का पूर्ण अध्ययन कर लें एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ,राजस्थान द्वारा जारी प्रवेश नीति 2016-17 का भली-भॉति अवलोकन कर लें ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी को अलग-अलग संकाय में प्रवेश हेतु अलग-अलग आवेदन पत्र भरने है।
5. �'न लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.06.2016 है एवं इसके पश्चात् आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। पूर्व मंे सभी आवेदन करने वाले छात्र-छात्रा�"ं को प्रवेश देने के बाद रिक्त स्थान होने पर ही नये आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकेंगें।
6. यद्यपि आवश्यक न्यूनतम योग्यता वाला प्रवेशार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकता है तथापि प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
7. प्रवेश हो जाने पर कार्यालय से अपना ‘‘परिचय पत्र’’ फीस की रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त कर लें। इसे महाविद्यालय में सदैव अपने साथ रखना होगा।
8. सेवारत परीक्षार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का अनुमति पत्र सलंग्न करें अन्यथा प्रवेश अवैध समझा जायेगा जिसके लिए प्रवेशार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
9. महाविद्यालय छोडने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर कॉशन मनी वापिस नहीं ली जाने की स्थिति में यह राजकीय कोष में जमा करा दी जाएगी।
10. प्राचार्य का यह अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दें/ प्रवेश निरस्त कर दें।
11. एन.एस.एस. (राष्ट्ीय सेवा योजना) रोवर /रेजंर/ युवा विकास केन्द्र/मानवाधिकार /महिला प्रकोष्ठ/योजना मंच में प्रवेश हेतु विद्यार्थी �'न लाइन आवेदन में वरीयता अंकित करे तथा संबंधित अधिकारी से सम्पर्क करें व सूचना पट्ट देखें।